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मूकबधिर बालक को परिजनों से मिलाने हेतु सहयोग की अपील

 मूकबधिर बालक को परिजनों से मिलाने हेतु सहयोग की अपील


बदायूं: 30 मार्च। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कोमल श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल देखरेख संस्थान, लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में निवासरत एक मूकबधिर बालक को उसके माता-पिता तक पहंुचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इस हेतु उप सचिव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के अनुपालन में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि बालक को उसके परिजनों से मिलाया जा सके।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि यह बालक वर्तमान में बाल देखरेख संस्थान कुरुक्षेत्र हरियाणा में रह रहा है तथा उसके माता-पिता अथवा परिजनों का पता नहीं चल सका है। ऐसे में उसकी पहचान स्थापित करने के लिए आमजन की सहायता अपेक्षित है।

उन्होंने जनपदवासियों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को बालक के संबंध में कोई जानकारी हो तो तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करें, जिससे आवश्यक कार्रवाई करते हुए बालक को उसके परिवार से मिलाया जा सके।


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जनपद में 30 मई तक धारा 163 लागू


बदायूं: 30 मार्च। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि जनपद में मार्च से मई 2026 तक आयोजित होने वाले महावीर जयंती, गुड फ्राईडे, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवस, बुद्धपूर्णिमा, ईद-उल-अज़हा(बकरीद), महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुहय जयन्ती, चन्द्रशेखर जयन्ती, परशुराम जयन्ती के त्यौहार मनाए जाने हैं, साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से 30 मार्च से 30 मई 2026 तक भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 163 (पुरानी सीआरपीसी 1973 की धारा 144) प्रभावी रहेगी। इन आदेशों की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

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